Mukhymantri Kanya Vivah Yojana दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री विवाह योजना पर बात करेंगे आज के इस आर्टिकल में इस योजना की जानकारी अभी बहुत ही सरल भाषा में देंगे। आज का यह आर्टिकल आप सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते तो तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ,इस योजना से सभी जानकारी आप सब को बतायगे, जैसे , ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, पात्रता, लाभ, दस्तावेज इत्यादि जानकारी आप सब को इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरे इस पोस्ट से अंत तक जुड़े रहे और इसे विस्तार से पड़े।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?
Mukhymantri Kanya Vivah Yojana को मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 24 जून 2013 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश की गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक राशि की सहायता कर उनके माँ बाप उनका विवाह कर सके उनका भविष्य सुधर सके इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
जिसमे लड़के से कन्या का विवाह हो, रहा हो उस लडके की आयु 21 साल या उसे ज्यादा होनी चाहिए। गरीबी रेखा से निचे आने वाली कन्या इस योजना का लाभ उठा सकती है। तलाक, विधवा महिलये भी इस योजना के पात्र है।
अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो, आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से बतायगे, की कैसे इस योजना में आवेदन करें, पात्रता, लाभ, दस्तावेज, सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
- राज्य की गरीब बेटियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है इन्हीं समस्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
- क्योकि गरीब परिवार की बेटियों को बहुत सी कठनियों का समाना करना पड़ता है।
- इस योजना का उद्देश्य बेटियों के जीवन को सभालना है, और उन्हें आत्म निर्भर और शक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ
- इस योजना के तहत कन्याओं के विवाह के लिए 51,000 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध की जाती है। Mukhymantri Kanya Vivah Yojana
- इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी उनके माँ बाप बिना कोई आर्थिक परेशानी के कर सकते है।
- इस योजना का लाभ तलाक शुदा, विधवा, महिलाएं उठा सकती है।
- इस योजना का लाभ राज्य की पात्र महिलाये उठा सकती है।
पात्रता
- इस योजना के तहत लड़की की जिस लड़के से विवाह हो रहा है उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- और जिस कन्या का विवाह हो रहा उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कन्या और उसके माँ बाप मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। Mukhymantri Kanya Vivah Yojana
- इस योजना के तहत गरीबी रेखा से निचे आने वालीकन्याओं के लिए इस योजना का लाभ दिया जायगा।
जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन प्रमाण पत्र
- लड़का और लडक़ी का आयु प्रमाण पत्र
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक विवरण
- पासपोट साइज फोटो
- मोबाईल नंबर
- अन्य दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले मध्यप्रेश कन्या विवाह योजना की अधिकारी वेबसाइट https://www.myscheme.gov.in/schemes/mkvy पर जाएँ।
- वेबसाइट पर क्लिक करने ही आपके सामने कन्या विवाह योजना का फॉर्म खुल जायगा, फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें, जैसे, नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय आदि जानकारी भरें।
- निर्देशों के अनुसार पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अब आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जायगा और इस योजना का लाभ पाने के योग हो जायगे।
Conclusion
दोस्तों हम आशा करते हैं इस आर्टिकल मे दी गयी Mukhymantri Kanya Vivah Yojana के बारे में जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और यदि आपका फिर भी कोई इस लेख से सम्बंधित सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स मे जरुर लिखे हम आपकी मदद के लिए तैयार है। धन्यवाद
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (FAQs)
उत्तर – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने 51,000 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब बेटियों के लिए विवाह हेतु आर्थिक मदद प्रदान करना।
उत्तर – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आप इस योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।